दुर्ग। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में फोकटपारा कसारीडीह दुर्ग निवासी आरोपित ललित पटेल (19) को न्यायालय ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।प्रकरण के मुताबिक पीड़िता अपने माता-पिता के साथ रहती है तथा कक्षा छठवीं में पढ़ती है। पीड़िता घटना दिनांक 27 अक्टूबर 2020 की रात्रि अपने नानी के घर गयी थी।

वह घर के परछी पर सोफे में सोयी थी। रात करीब दो बजे के आसपास आरोपित घर में जबरन घुसकर उसके हाथ पैर को बुरी नियत से छूने लगा। आरोपित उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया।

नींद खुलने पर पीड़िता चिल्लाई। पीड़िता की चीख सुनकर घर के लोग परछी में आ गये। इस घटना की शिकायत 28 अक्टूबर 2020 को पदमनाभपुर पुलिस चौकी में की गई।

मामले में पुलिस ने आरोपित ललित पटेल के खिलाफ धारा-456, 354 एवं धारा -08 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में पेश किया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रकरण के आरोपित ललित पटेल को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-10 में पांच साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं धारा 457 में तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।