अब गाड़ियों का टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण सर्टिफिकेट अपडेट होना जरूरी

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के चलते अब 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। ओवरलोडिंग पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। शुक्रवार शाम को चेम्बर भवन पहुंचे आरटीओ पुलक भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना है, लोगों को परेशान करना नहीं।
गाड़ियों से निकलने वाला धुआं नुकसानदायक है, पुरानी गाड़ियां अधिक धुआं छोड़ते हैं। इसलिए लोगों को सचेत होना होगा और स्वयं सोचना होगा कि अधिक पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल न करें।
उन्होंने कहा कि गाड़ी का टैक्स, फिटनेस परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट सब अपडेट होना जरूरी है। बैठक में प्रमुख रूप से चेम्बर के प्रभारी अध्यक्ष चंदर विधानी, महामंत्री लालचंद गुलवानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश वासवानी सहित बहुत से कारोबारी मौजूद थे।
पार्किंग का शुरू करें व्यवसाय
आरटीओ भट्टाचार्य ने बताया कि अगर आपके पास खाली जगह है तो पार्किंग के लिए लाइसेंस ले लीजिए। इस प्रकार पार्किंग का व्यवसाय कर सकते हैं और शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में पहल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा-लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए किसी भी प्रकार से समस्या आए तो मुझसे संपर्क भी किया जा सकता है।