जीएसटी लागू होने के बाद रेस्त्रां और बार में शराब पीना सस्ता

जीएसटी के नफे और नुकसान के बीच बार में शराब पीना छह फीसदी सस्ता हो गया है. मध्यप्रदेश में एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के पहले दोनों जगहों पर शराब पीने पर छह प्रतिशत सर्विस टैक्स चुकाना पड़ रहा था. अब जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स पूरी तरह से हट गया.
मध्यप्रदेश में जीएसटी लागू होने के पहले रेस्त्रा या बार में शराब पीने पर छह फीसदी सर्विस टैक्स और पांच फीसदी वैट लगता था. एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स का अस्तित्व समाप्त हो गया. वहीं, केंद्र सरकार ने शराब और तंबाकू को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.
मध्यप्रदेश में रेस्त्रा और बार में शराब पीने पर छह प्रतिशत सर्विस टैक्स के साथ पांच प्रतिशत वैट भी चुकाना पड़ता था. जीएसटी लागू होने के बाद अब शराब पीने पर टैक्स लगाना राज्य सरकार के दायरे में आ गया है. ऐसे में राज्य सरकार ने पांच प्रतिशत वैट यथावत रखा है, लेकिन सर्विस टैक्स के हटने की वजह से शराब पीना सस्ता हो गया.
हालांकि, परिवार के साथ बाहर लंच या डिनर करने वाले लोगों को अब लजीज खाने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी. होटल में खाना सात प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक महंगा हो गया. होटल में खाने पर टैक्स 11 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गया. स्टार रेडेड होटल में तो टैक्स 11 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया.