बिलासपुर। आइआरसीटीसी अब ट्रेनों की पेंट्रीकार के कर्मचारियों का पहचान पत्र (आइडी) तभी जारी करेगा, जब उनका पुलिस वेरिफेकशन रहेगा। इसके अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व वैक्सीनेशन लगने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। ट्रेनों में यात्रियों के साथ पेंट्रीकार के वेंडरों द्वारा गलत व्यवहार करने से जैसी कई गंभीर शिकायतें आ रही थीं। जिसे देखते हुए वेंडरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

इसे लेकर पिछले दिनों आइआरसीटीसी ने 10 दिन का विशेष अभियान चलाकर सभी ट्रेनों की पेंट्रीकार की जांच करने का आदेश भी दिया गया था। आइआरसीटीसी ने अचानक दबिश देकर अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी जांच की। इस दौरान अधिकांश पेंट्रीकार में ऐसे कर्मचारी मिले, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं थे। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ी अव्यवस्था है। हालांकि इसे सुधारने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए। लेकिन निर्देश के बाद भी पेंट्रीकार के कर्मचारियों द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही थी। इसलिए अब आइआरसीटीसी ने सख्ती बरती है और यह कहा कि अब कार्यालय से कर्मचारियों का पहचान पत्र तभी जारी होगा, जब कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा।

बताते की बिना पहचान पत्र के कोई भी पेंट्रीकार का कर्मचारी ट्रेन में सामान की बिक्री नहीं कर सकता। पहले आसानी से पहचान पत्र जारी हो जाते थे। लेकिन अब यह आसान नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ-साथ वैक्सीनेशन, मेडिकल व आधार कार्ड भी दिखाना होगा। आइआरसीटीसी को मालूम है कि बिना पहचान पत्र के सामान बेचने का जोखिम कोई नहीं उठाएगा।